भारत न्यूज़ टीवी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन और मानहानि को लेकर भेजा कानूनी नोटिस
नई दिल्ली:
प्रियांश भारत न्यूज़ टीवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित भारत न्यूज़ टीवी ने अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के कथित दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री प्रसारित किए जाने के आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस जारी किया है।
भारत न्यूज़ टीवी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं एडिटर-इन-चीफ श्री जितेंद्र सिंह बघेल ने स्पष्ट किया कि भारत न्यूज़ टीवी उनके नाम से विधिवत पंजीकृत एक ट्रेडमार्क है और वे इसके वैध स्वामी हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता कथित रूप से उनके नाम और भारत न्यूज़ टीवी की पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोपों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति फर्जी ऑडियो और वीडियो सामग्री तैयार कर उसे प्रसारित कर रहा है, जिससे श्री बघेल की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और चैनल की विश्वसनीयता को गंभीर क्षति पहुँच रही है।
नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ गूगल की प्रतिरूपण (Impersonation) नीति, ट्रेडमार्क नीति और सामुदायिक दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। भारत न्यूज़ टीवी की ओर से संबंधित प्लेटफॉर्म से फर्जी और भ्रामक ऑडियो-वीडियो सामग्री की जाँच करने तथा भारत न्यूज़ टीवी एवं श्री जितेंद्र सिंह बघेल के नाम से अपलोड की गई आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने की मांग की गई है।
कानूनी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना अनुमति पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करना ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। साथ ही, इस कथित कृत्य से चैनल और उसके संपादक की पहचान व प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है तथा मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है।
नोटिस के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के अंतर्गत आपराधिक अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जबकि संबंधित पक्ष के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही भी प्रस्तावित है।
भारत न्यूज़ टीवी की ओर से मांग की गई है कि सभी संबंधित कंटेंट को तुरंत हटाया जाए और लिखित रूप में माफी प्रस्तुत की जाए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अब तक सद्भावना के आधार पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अनुपालन न होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
श्री जितेंद्र सिंह बघेल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने ट्रेडमार्क दस्तावेज़, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह नोटिस कानून के अंतर्गत उपलब्ध अन्य सभी अधिकारों और उपायों को सुरक्षित रखते हुए जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत न्यूज़ टीवी का पंजीकृत कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से भी संबद्ध है।












