बेबी चक्रवर्ती: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पूरी एसएससी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है। यहां तक कि यह भी बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में विश्वसनीयता का अभाव है। इस भर्ती प्रक्रिया के निरस्त होने से राज्य में 25,752 लोगों की नौकरियां समाप्त हो गईं।
देश की सर्वोच्च अदालत ने आज यह भी कहा कि जो लोग अन्य सरकारी नौकरियां छोड़कर 2016 एसएससी के माध्यम से स्कूल की नौकरियों में शामिल हुए थे, वे चाहें तो अपनी पुरानी नौकरी में वापस आ सकते हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि जो लोग 2016 एसएससी में कार्यरत थे, वे नई भर्ती प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के बाद राज्य सरकार निराशा की स्थिति में है। जानकार सूत्रों का मानना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 2016 की पूरी एसएससी भर्ती पैनल को रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, 26 की लड़ाई में यह धारणा स्पष्ट हो जाएगी।












