सुजॉय कृष्णा ने जमानत अवधि बढ़ाने और शर्तों में ढील देने के लिए फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
बेबी चक्रवर्ती: कोलकाता: भर्ती मामले में गिरफ्तार सुजॉय कृष्ण भद्र को अदालत ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। इस बार आरोपी ने जमानत अवधि बढ़ाने और शर्तों को कम करने के लिए एक आवेदन के साथ फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुजॉयकृष्ण को पिछले दिसंबर में ईडी मामले और फरवरी में सीबीआई मामले में शारीरिक बीमारी के कारण सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिंह रॉय की खंडपीठ ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि आरोपी की हृदय की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, सुजॉय कृष्णा मार्च के अंतिम सप्ताह तक घर पर ही रहेंगे। इस महीने उनका मामला अदालत में जायेगा। पता चला है कि उन्होंने अपनी जमानत अवधि बढ़ाने के लिए पहले ही उच्च न्यायालय में आवेदन कर दिया है। यह भी ज्ञात है कि आवेदन में लगाई गई शर्तों को कम करने का भी उल्लेख किया गया है।












