Bharatpur : भरतपुर। विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार में हो रहे मछली के अवैध शिकार की गतिविधियों से घना प्रबंधन परेशान होता आया है

भरतपुर। विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार में हो रहे मछली के अवैध शिकार की गतिविधियों से घना प्रबंधन परेशान होता आया है। अब एक अच्छी खबर सामने आई है कि ऐसे ही मछली चोरों को अब न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के करवा की सजा सुनाई है और ₹10000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। बता दे की 25 मार्च 2019 को घना पक्षी विहार के वेटलैंड एरिया में कुछ व्यक्ति मछली पकड़ते हुए पकड़े गए थे जिनके पास से कछुआ और मछलियां बरामद हुई थी तब केवलादेव घना उद्यान के रेंजर रहे महेश शर्मा ने कार्रवाई की और घना से सटे गांव घसोला के पास दीवार की पास दो बाइक भी जप्त की मौके पर 20 जीवित मछलियां, कछुआ, मछली पकड़ने के जाल इत्यादि सामान बरामद किया गया। मछली शिकार के आरोपी कामा निवासी कृष्णा और हरियाणा के मेवात निवासी साकिर दीवार फांदकर घना के वेटलैंड एरिया में घुसे और मछलियां कछुए पकड़ते पाए गए थे। बता दें कि पक्षी विहार में देश-विदेश से हजारों प्रजातियों के पक्षी सर्दी और गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में आते हैं जिनका मुख्य प्रिय भोजन मछली है ऐसे में मछली चोरी की घटनाओं को लेकर घाना प्रशासन काफी परेशान भी रहता आया और रात्रि ग्रस्त के दौरान ऐसी गतिविधियां पाई गई अब ऐसे में मछली चोरों को न्यायालय ने दंडित किया है तो काफी हद तक घना पक्षी विहार में मछली के अवैध शिकार की गतिविधियों पर अंकुश लग पाएगा

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Author: Bharatnewstv_1

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